जीएसटी विवरणी दाखिल करने को ले प्रक्रिया का हुआ सरलीकरण


ई वे बिल के साथ डिजिटल सिग्नेचर से छूट देकर केंद्र सरकार ने दिया बड़ा राहत -सुशील मोदी

राजन मिश्रा/गणेश पांडे 
8 मई 2020

पटना - बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लाकडाउन के कारण उद्योग-व्यापार के प्रभावित होने के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने जीएसटी विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया के सरलीकरण व ई-वे बिल की अवधि विस्तार के साथ ही डिजिटल सिग्नेचर से छूट देकर बड़ी राहत दी है।
उन्होंने बताया कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को वर्ष 2018-19 की वार्षिक विवरणी दाखिल करने की समय सीमा पहले 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून और अब 30 सितम्बर कर दिया गया है। वहीं, 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को वार्षिक विवरणी दाखिल करने से पहले ही मुक्त कर दिया गया था।
इसके साथ ही वैसे व्यापारी जिनका अप्रैल माह में कारोबार शून्य रहा है वे कम्प्यूटर की जगह आधार आधारित अपने निबंधित मोबाइल से एसएमएस के जरिए अपनी विवरणी दाखिल कर सकेंगे।
इसी प्रकार अन्तर राज्यीय व्यापार के लिए 24 मार्च से पहले निर्गत ई-वे बिल की वैघता जो 15 अप्रैल तक थी को 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अब कारोबारी 24 मार्च तक जारी ई-वे बिल से 31मई तक माल मंगा सकते हैं।
कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित प्रतिष्ठानों को पहले विवरणी दाखिल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती थी, मगर लाकडाउन के मद्देनजर उन्हें अब बिना डिजिटल सिग्नेचर के विवरणी दाखिल करने की छूट दी गयी है।
गौरतलब हो कि वैश्विक महामारी के कारण सभी प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोग इन दिनों परेशान चल रहे हैं ऐसे में सरकार लगातार इन को राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है बावजूद इसके लंबे लॉक डाउन और महामारी के मार के कारण कोई प्रकार के सुविधाओं का सामना व्यवसाय से जुड़े लोगों को करना पड़ रहा है वहीं सरकारी तौर पर किए जाने वाले कार्यों को लेकर भी व्यवसाई परेशान रहते हैं ऐसे में सरकार को सभी प्रकार के कागजी कार्रवाई सहित जटिल टैक्स प्रक्रिया को भी सरल करना होगा वही अन्य राज्यों से कार्य करने वाले लोगों को भी कुछ छूट प्रदान करनी होगी ताकि समय रहते लोग अपने हालात को सुधार सकें अब देखना यह है कि सरकार किस प्रकार से लोगों का मदद कर रही है अभी तक सरकार ने लोगों का मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है आगे भी लोगों को सरकार से आशा है जिसे सरकार को पूरा करना होगा
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