प्रिंटिंग प्रेस मालिकों एवं मुद्रकों को दिया निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण
पेम्पलेट, पोस्टर, पर्चे पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता अनिवार्य
सीहोर
कलेक्टर एवं जिला निवाचन अधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने प्रटिंग प्रेस मालिकों एवं मुद्रकों की बैठक ली। बैठक में व्यय समिति की नोडल अधिकारी श्रीमती आरती शर्मा अमन पस्तौर ने बताया कि प्रटिंग प्रेस मालिकों एवं मुद्रकों को निर्देशित किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और पम्पलेट के संबंध में लोक अधिनियम प्रतिनिधित्व की धारा 127 ए में किए प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया है।आचार संहिता के दौरान पम्पलेट्स, पोस्टर्स, पर्चे आदि प्रचार प्रिन्टिग सामग्री पर अभ्याथी का नाम तथा मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता व संख्या लिखा जाना अनिवार्य है। मुद्रक द्वारा घोषणा अभ्यार्थी का घोषण्रा पत्र एवं 2 गवाहों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। उक्त घोषणा पत्र चार प्रतियों में जिला निर्वाचन कार्यालय या संबंधित अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। छपाई का आर्डर प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर ही घोषणा पत्र कार्यालय को भेजने की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। मुद्रक या प्रकाशक द्वारा प्रिंटिंग संबंधी कोई नगद राशि नहीं ली जायेगी। इसका भुगतान चैक या ऑनलाईन माध्यम लिया जा सकता है।
निर्देशों का पालन न होने पर होगी छह माह की सजा
सभी प्रकाशकों एवं मुद्रकों निर्देशित किया गया है कि मुद्रित एवं प्रकाशित सामग्री के आधार पर खर्चा प्रत्याशी के व्यय लेखा में जोड़ा जाएगा। कोई भी प्रकाशक एवं मुद्रक ऐसी सामग्री प्रकाशित नही करेंगे जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। समाज में घृणा फैलाने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री किसी भी हाल में प्रकाशित नहीं की जाए। निर्देशों का पालन न होने की दशा में 6 माह की सजा या 2 हजार रुपये अर्थदण्ड अथवा दोनों ही हो सकते हैं। साथ ही मुद्रक का प्रेस लायसेंस निरस्त करने के साथ अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मेहताब सिंह गुर्जर, व्यय समिति की नोडल अधिकारी श्रीमती आरती शर्मा सहित प्रटिंग प्रेस एवं मुद्रक उपस्थित थे।
Post A Comment: