कलेक्टर ने की अवैध रेत भंडारण पर कार्यवाही
दो व्यापारियों की रेत भंडारण अनुज्ञप्ति निरस्तसीहोर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरुण कुमार
पिथोड़े ने दो अलग-अलग स्थानों पर रेत भंडारण की व्यापारी अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी है। वर्तमान में नर्मदा नदी से रेत उत्खनन का कार्य एन.जी.टी के आदेश के तहत प्रतिबंधित है।
कलेक्टर पिथोड़े ने बताया कि क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पाया गया कि ग्राम चींच, अम्बाजदीद, नेहलाई एवं जहाजपुरा में शिवा कार्पोरेशन प्रा.लि. शास्त्री कॉलोनी नसरुल्लागंज तथा ग्राम बाबरी एवं छिदगांव में डिजियाना इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. इंदौर द्वारा इस प्रतिबंध अवधि में नर्मदा नदी से रेत वाहनों में रेत भरवाई जाकर अपने स्टॉक की ई.टी.पी उन वाहनों की जारी की जा रही है, जो अवैध है। उक्त दोनों कपंनियों की रेत भंडारण की व्यापारी अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। उन्हें आदेशित किया गया है कि वह अपना समाधानकारक जवाब शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
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