कोरोना महामारी में नीतीश सरकार का एक और  फैसला, सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू और गुटका के इस्तेमाल पर रोक


राजन मिश्रा /गणेश पांडे 

14 अप्रैल 2020


पटना: बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण और लगातार बढते इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए नीतीश सरकार ने एक और  फैसला लिया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और पान मसाला का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर किए जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इस नियम को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग में अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोरोना का संक्रमण जहां-तहां थूकने के बढ़ चल सकता है, लिहाजा इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन के तहत चला जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के तरफ से या कहा गया है कि वैश्विक महामारी से बचाव के लिए किसी भी प्रकार के तंबाकू के सेवन को सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल रोक देना आवश्यक है और यदि कोई इसका उल्लंघन करते पाया जाता है तो आईपीसी की धारा 268 और 269 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी इसी संबंध में सिगरेट और अन्य तंबाकू को तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 के अनुसार पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है




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