आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35A को लेकर कहा है, "मैं इसकी तुलना निकाहनामे (शादी) से करता हूं। आप इसे रद्द करते हैं और रिश्ता खत्म हो जाता है। उसके बाद, बातचीत के लिए कुछ नहीं बचेगा।" उन्होंने कहा, "भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती नहीं दी जा सकती...यह (जम्मू-कश्मीर के लिए) खास व्यवस्था है।"
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